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खसरा नंबर 421 में काटी गईं अवैध कालौनी का एचआरडी हरिद्वार रुड़की प्राधिकरण ने लिया संज्ञान ।

हरिद्वार    ( ,, रणविजय कुमार )

खबर हरिद्वार से है जहां आपको बताते चले की नवोदय नगर में 143 के आदेश में निजी आवास हेतु दिया गया है आदेश,,

आपको बताते चले कि टिहरी पुनर्वास विभाग द्वारा टिहरी पुनर्विस्थापित पात्र व्यक्तियों को पट्टों का आवंटन सरकार के निर्देशों पर किया गया था जिसमें आवासीय एवम कृषि योग्य पट्टों का प्राविधान था इसी क्रम में इरशाद जी के अनुसार खसरा नंबर 421 में कृषि योग्य ढाई बीघा एवम खसरा नंबर 399 में 1700 वर्ग फुट का एक पट्टों का आवंटन राम चंद्र नौटियाल के नाम हुआ,, कृषि योग्य पट्टे का खसरा कहीं और होने पर भी नियम कानून को ताक में रख कर अवैध कलौनी पूर्व में ही काटी जा चुकी है,, एवम आवासीय 1700 वर्ग फुट खसरा 399 का सही चिन्हिकरण न कर पूनर्वास विभाग की मिली भगत से किसान की साढ़े चार बीघा ज़मीन हथियाने हेतु जो भी हथकंडे अपनाये गये,,पुनर्वास विभाग की मिली भगत से डीलर द्वारा फर्जी नोटिस चस्पा कर किसान के मान सम्मान पर ठेस पहुंचाई गईं,, किसान ने माननीय न्यायलय हरिद्वार, माननीय न्यायलय सुप्रीम कोर्ट मे निवेदन किया कि दोषी लोंगो व उनके सहभागी भू माफिया मित्रों के विरुद्ध शीघ्र ही सिकंजा कसने की तैयारी की जाये,!ताकि किसान की ज़मीन भू माफियाओ से बच सके,, भू माफियाओ द्वारा कभी भी क़ोई भी हादसा किया जा सकता है,, किसान ने यह भी उल्लेख किया है कि खसरा नंबर 421 का हवाला देकर नवोदय नगर में विष्णु धाम कालौनी जो कि नागेश्वर धाम के पास है वह पूरी तरह अवैध है,, वह खसरा नंबर 421 नहीं है जिसकी जाँच एच आर डी ए द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कराई जाये,, क्यों कि नवोदय नगर के सभी प्रॉपर्टी डीलर एक जुट होकर कांग्रेस को पूरी तरह से अंतर्मन से समर्थन दे चुके हैं ताकि उन्हें आगामी चुनाव में उनका प्रत्याशी जीते और उनका सहयोग करें,, आपको बता दें कि नवोदय नगर में 70 प्रतिशत कलौनी अवैध हैं,, ऐसा क्यों है यह बात सोचनीय है,,टी डी सी टीम द्वारा पैमाइस कर बताया गया कि किसान की भूमि पर क़ोई भी पट्टा नहीं है,,

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