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जमीनों की खरीद बिक्री और नवनिर्माण में लगी रोक। 

हल्द्वानी

रिपोर्टर मजहिर खान

हल्द्वानी की दमुवाढूंगा क्षेत्र स्थित ग्राम जवाहर ज्योति में किसी भी प्रकार के नए निर्माण, भूमि की खरीद-फरोख्त, अतिक्रमण या सीमांकन में बदलाव पर रोक लगा दी गई है। एसडीएम हल्द्वानी ने उत्तर प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1901 की धारा-48 के तहत 21 अगस्त 2025 को जारी अधिसूचना के अनुपालन में जारी किया है। अब भूमि सर्वेक्षण और अभिलेखों के अद्यतन (रिकॉर्ड ऑपरेशन) की प्रक्रिया शुरू की जा रही है।

 

इस दौरान अवैध निर्माण और अतिक्रमण रोकने के लिए यह प्रतिबंधात्मक कदम उठाया गया है। एसडीएम हल्द्वानी ने आदेश में स्पष्ट किया है की अगली सूचना तक दमवाढूँगा क्षेत्र में किसी भी प्रकार का नया निर्माण, भूमि क्रय-विक्रय या सीमांकन परिवर्तन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा, क्षेत्रीय राजस्व अधिकारी और लेखपाल नियमित रूप से निगरानी करेंगे साथ ही स्थानीय पुलिस को आदेश के सख्त अनुपालन के निर्देश दिए गए हैं और उल्लंघन की स्थिति में संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध विधिसम्मत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। DM नैनीताल की स्वीकृति प्राप्त होने के बाद भूमि के उचित चिह्नांकन, नालों, ड्रेनेज, मार्गों और सार्वजनिक उपयोग के लिए आरक्षित भूमि का संरक्षण करने, अवैध कब्जे और निर्माण को रोकने के लिए यह प्रतिबंध लगाया गया है। संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक एवं लेखपालों को नियमित रूप से क्षेत्र का निरीक्षण करने, अवैध निर्माण और अतिक्रमण की सूचना तत्काल उनके कार्यालय को देने के निर्देश दिए गए हैं।

 

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