मुजफ्फरनगर में हत्या के 7 दोषियों को उम्र कैद।
कोर्ट ने लगाया जुर्माना लव मैरिज करने पर बहन के ससुर को मारी थी गोली।
मुजफ्फरनगर
क्रांति बुलेटिन संवाददाता
मुजफ्फरनगर। प्रेम विवाह से जुड़े एक हत्या मामले में कोर्ट ने सात आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है अपर जिला सत्र न्यायाधीश रितेश सचदेवा की कोर्ट ने यह फैसला सुनाया
मामला 1मार्च 2023 का है थाना मीरापुर के ग्राम रसूलपुर गढीं में ओंकार की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी आरोपी प्रमोद उसके भाई आजाद बेटे दीपक और अंकुर के साथ प्रिंस सूर्यकांत और दीपक को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है सभी पर 17- 17 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है आरोपी प्रिंस पर शस्त्र कानून के तहत अतिरिक्त₹5000 का जुर्माना लगाया गया है घटना की जड़ 3 साल पुरानी रंजिश थी आरोपी प्रिंस की बहन प्रीति ने ओंकार के बेटे अंकित के साथ भाग कर प्रेम विवाह कर लिया था इसी रंजिश के चलते आरोपियों ने ओंकार की हत्या कर उनका मकान जला दिया था मृतक के बेटे सचिन ने मामला दर्ज कराया था मामले में शासकीय अधिवक्ता नीरज कांत मालिक और वादी की ओर से वकील फरीद अख्तर ने परवी की थी।





