बाल सम्प्रेक्षण गृह एवं जिला कारागार मुजफफरनगर की पाठशाला, अस्पताल, पुरुष बैरक तथा किशोर बैरक का निरीक्षण।
मुजफ्फरनगर
क्रान्ति बुलेटिन ब्यूरो
मुजफ्फरनगर। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से प्राप्त कलेन्डर के अनुसार डा० अजय कुमार जनपद न्यायाधीश / अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मुजफफरनगर के कुशल निर्देशन में रितिश सचदेवा, अपर जिला एवम् सत्र न्यायाधीश / सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मुजफफनगर द्वारा बाल सम्प्रेक्षण गृह एवं जिला कारागार मुजफफरनगर की पाठशाला, अस्पताल, पुरुष बैरक तथा किशोर बैरक का निरीक्षण किया गया इसी अनुक्रम में बंदियों के हितार्थ विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के दौरान रितिश सचदेवा, अपर जिला एवम् सत्र न्यायाधीश / सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मुजफफरनगर, द्वारा शिविर में उपस्थित बंदियों को संवैधानिक व विधिक अधिकारों की जानकारी दी गयी तथा उन्हें अवगत कराया गया कि बन्दी अपने विधिक अधिकारो के प्रति जागरूक हो रितिश सचदेवा, अपर जिला एवम् सत्र न्यायाधीश / सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मुजफफरनगर, द्वारा कैदियों से उनकी समस्याए सुनी गयी तथा अवगत कराया गया कि उन्हें कोई भी कानूनी समस्या होने पर अधीक्षक जिला कारागार मुजफफरनगर के माध्यम से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को अवगत कराने अथवा आवेदन पत्र देने का कथन किया गया जिस पर कार्यवाही किये जाने की बात कही गयी। अधीक्षक जिला कारागार को निर्देशित किया गया कि जिन बन्दियों के मामले ई-जेल लोक अदालत के माध्यम से निस्तारित हो सकते है उनकी सूची जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को प्रेषित करें जिससे उनके मामलों का शीघ्र निस्तारण हो सकें। रितिश सचदेवा, अपर जिला एवम् सत्र न्यायाधीश / सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मुजफफरनगर, द्वारा जिन बंदियों की जमानत याचिका अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हो चुकी हो उन्हें विधिक सहायता प्रदान की गई। रितिश सचदेवा, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मुजफफरनगर, द्वारा अवगत कराया गया कि आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन दिनांक 10.05.2025 दिन द्वितीय शनिवार, को दीवानी न्यायालय परिसर मुजफफरनगर, वाहृय न्यायालय बुढाना, ग्राम न्यायालय जानसठ, ग्राम न्यायालय खतौली तथा कलक्ट्रेट मुजफफरनगर में किया जायेगा। जिसमें आपराधिक, 138 एन० आई० एक्ट, बैंक रिकवरी, मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिका, टेलीफोन, बिजली एवम् पानी के बिल, वैवाहिक वाद, भूमि अधिग्रहण, राजस्व वाद, तथा सिविल वादों का निस्तारण किया जायेगा। उक्त जानकारी अपर जिला एवम् सत्र न्यायाधीश / सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रितिश सचदेवा ने दी है।




