विवाह और तलाक के पंजीकरण अब होंगे निकाय स्तर पर ।
वित्त मंत्री ने प्रस्ताव पर अनुमोदन देकर कार्य की सुगमता और तीव्रता में की वृद्धि।
27 सितंबर 2024।
अब राज्य में उत्तराखंड समान नागरिक संहिता नियमावली लागू होने के बाद होने वाले विवाह व तलाक के पंजीकरण निकाय स्तर से जुड़ेंगे।
नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत स्तर पर नगर आयुक्त या नगर पालिका अधिकारी विवाह और तलाक के पंजीकरण कर शुल्क। यह प्रस्ताव वित्त मंत्री डॉ. प्रेमचंद अग्रवाल ने अपना लिया है। यह बताएं कि इससे पहले पंजीकरण उप स्केल द्वारा किया गया था।
वित्त मंत्री डॉ. प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि राज्य में शहरी स्थानीय पर्यटकों के तहत विवाह एवं तलाक के पंजीकरण के लिए अब गोवा के सक्षम अधिकारी कार्य करेंगे। उन्होंने बताया कि सक्षम अधिकारी ही उप सचिव के दायित्व का निर्माण करना चाहता है। इसके लिए उन्हें अधिकृत किया गया है।
वित्त मंत्री डॉ. अग्रवाल ने बताया कि किस कार्य में मलाशयता आ सकती है और पंजीकरण में अध्ययन कक्ष के लिए काम किया जा रहा है। डॉ. अग्रवाल ने बताया कि विवाह और तलाक के पंजीकरण की कार्रवाई ऑनलाइन की जाएगी और यूसीसी पोर्टल के माध्यम से शुरू होगी।
वित्त मंत्री डॉ. अग्रवाल ने बताया कि इस कार्य के लिए अक्षम अधिकारी को कोई अतिरिक्त वेतन भत्ता नहीं दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में जल्द ही उत्तराखंड समान नागरिक संहिता नियमावली के तहत श्रमिकों का ऑपरेशन जारी किया जाएगा।

वित्त मंत्री डॉ. अग्रवाल ने बताया कि इस संबंध में निकाय पर संयुक्त रूप से जाने वाले डेटा को केंद्रीकृत कर डेटा के रूप में संग्रहित किया जाएगा।




